जिलाधिकारी ने आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में की बैठक

जिलाधिकारी ने आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में की बैठक

जिलाधिकारी ने ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाये जाने एवं इस संबंध में मा० जनप्रतिनिधियो को भी अवगत कराये जाने के लिए कहा

 

आदर्श सहारा टाइम्स

प्रयागराज। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में शनिवार को जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एन०आई०सी० हाल में बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियो को निर्देश दिया गया कि इस महत्वपूर्ण योजना मे ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई जाय तथा यह भी निर्देश दिया गया कि स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाने के संबंध में मा० जनप्रतिनिधियो को भी संज्ञानित कर दिया जाय। ग्राम पंचायत की खुली बैठक अनुमोदित रोस्टर के अनुसार किया जाए। बैठक में पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाने का निर्देश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता / प्राथमिकता के मानदण्ड के अनुसार योजना के बहिष्करण (Exclusion) मानदंड के अन्तर्गत पक्की छत और या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले परिवार, दो से अधिक कमरों वाले मकान में रहने वाले परिवार, मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, किसी सरकारी कर्मचारी सदस्य वाले परिवार, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमाता हो, आयकर भुगतान करने वाले, व्यावसायिक कर भुगतान करने वाले, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के स्वामी एवं 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के स्वामी होंगे।

इसी प्रकार विशेषज्ञ समिति द्वारा परिभाषित प्राथमिकता (Prioritization) पैरामीटर के अन्तर्गत पहली बार लाभार्थी, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी सक्षम वयस्क के बिना विकलांग सदस्य की उपस्थिति, 16-59 वर्ष के बीच के किसी वयस्क सदस्य की अनुपस्थिति, महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16-59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष वयस्क न हो और या विधवा, 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं, आश्रयहीन परिवार, निराश्रित / भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला उठाने वाले, आदिम जनजातीय समूह, कानूनी रूप से मुक्त बधुआ मजदूर, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य वाला परिवार एवं वार्षिक घरेलू आय के वर्ग होंगे। बैठक में परियोजना निदेशक प्रयागराज भूपेन्द्र कुमार सिंह के साथ समस्त बीडीओ उपस्थित थे।

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