स्कूल जा रहे युवक पर हमला, बचाने पहुंची मां और बहन से भी मारपीट का आरोप; मांडा थाने में मुकदमा दर्ज
आदर्श सहारा टाइम्स
मांडा, प्रयागराज। मांडा थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव में स्कूल जा रहे एक युवक पर कथित रूप से पहले से घात लगाए लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को समोसा खिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलने पर युवक की मां और बहन उसे बचाने पहुंचीं तो उनके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। मामले में मांडा थाने में अपराध संख्या 188/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़ित पक्ष के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को गांव निवासी विमलेश कुमार सोनकर पुत्र लालबहादुर सोनकर स्कूल जाने के लिए निकला था। आरोप है कि गांव के ही प्रदीप कुमार सोनकर उर्फ पिंटू, कन्हैयालाल सोनकर तथा धर्मचंद सोनकर उर्फ गिल्लू पुत्र स्व. कल्लूराम सोनकर ने उसे समोसा खाने के बहाने बुलाया। इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।
परिजनों के मुताबिक, किसी माध्यम से विमलेश की मां को जानकारी मिली कि उसके बेटे के साथ मारपीट हो रही है। सूचना मिलते ही वह घर में खाना बनाना छोड़कर अपनी पुत्री के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि वहां उन्होंने अपने बेटे को मार खाते देखा और जब मां व बहन ने उसे बचाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान विमलेश की बहन मामले का वीडियो बनाने लगी तो उसका मोबाइल छीन लिया गया और ईंट-पत्थर से तोड़ दिया गया। इसके बाद महिला और उसकी पुत्री को कथित रूप से घर के अंदर घसीटकर ले जाया गया। आरोप है कि घर के अंदर पहले से मौजूद तीन अज्ञात युवकों ने महिला और उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। महिला और उसकी पुत्री के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे।
आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में मौजूद आरती देवी पत्नी प्रदीप सोनकर और मंजू देवी भी मौके पर पहुंचीं और महिला व उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगीं। शोर सुनकर आसपास के लोगों के एकत्र होने के बाद पीड़ित महिला, उसके पुत्र और पुत्री की जान बच सकी।
पीड़ित महिला ने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर कुछ आरोपित मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल महिला, उसके पुत्र और पुत्री को उपचार के लिए मांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
मामले में मांडा थाने में अपराध संख्या 188/2026 दर्ज किया गया है। FIR के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) एवं 324(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले में नामजद आरोपितों के साथ-साथ तीन अज्ञात व्यक्तियों की पहचान और भूमिका की जांच की जा रही है।
फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। घटना में लगाए गए गंभीर आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
