दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल एवं दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित करने हेतु विशेष अभियान के तहत तहसील वार चिन्हॉकन शिविर का किया जायेगा आयोजन
तहसील मेजा में विकास खण्ड माण्डा, मेजा, उरूवा के लिए 19 अगस्त को आयोजित होगा चिन्हॉकन शिविर
आदर्श सहारा टाइम्स
प्रयागराज । दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनान्तर्गत 16 वर्ष की आयु से अधिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल एवं 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित करने हेतु विशेष अभियान 19 अगस्त, 2026 से चलाया जा रहा है, जिसमें तहसील परिसर में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन निर्धारित किया गया है।
तहसील परिसर मेजा में विकास खण्ड माण्डा, मेजा, उरूवा के लिए 19 अगस्त को, तहसील बारा में विकास खण्ड जसरा, शंकरगढ के लिए 20 अगस्त, तहसील करछना में विकास खण्ड कौधियारा, करछना, चाका के लिए 21 अगस्त, तहसील हण्डिया में विकास खण्ड प्रतापपुर, हण्डिया, सैदाबाद, धनूपुर के लिए 22 अगस्त, तहसील सोरांव में विकास खण्ड होलागढ, सोरांव, मऊआइमा, कौडिहार, श्रंग्वेरपुरधाम के लिए 24 अगस्त, तहसील फूलपुर में विकास खण्ड फूलपुर, बहादुरपुर, बहरिया, सहसो के लिए 25 अगस्त, तहसील कोरांव में विकास खण्ड कोरांव के लिए 27 अगस्त एवं तहसील सदर में शहर एवं विकास खण्ड भगवतपुर के लिए 29 अगस्त को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक चिन्हॉकन शिविर का आयोजन किया गया है।
पात्रता की मुख्य शर्तों के अन्तर्गत ऐसी छात्राएं जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो, या उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि एवं मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण के संचालन में सक्षम हो व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, पात्र होगी। दिव्यांग छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। दिव्यांग छात्रा या उसका परिवार आयकर दाता न हो। दिव्यांग छात्रा को भारत सरकार, स्थानीय निकाय, मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुमानित स्रोतों से विगत 05 वर्ष की अवधि की सीमा में ई-ट्राईसाइकिल से लाभान्वित नहीं किया गया हो। स्कूल जाने वाली, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजनों की मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम ने जनपद के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं, अभिभावकों को अवगत कराया है कि आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा अध्ययनरत होने विषयक प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं दिव्यांगता प्रर्दशित करती हुए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उक्त चिन्हॉकन शिविर में उपस्थित होकर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने चिन्हॉन शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी सम्बंधित विभागों के दायित्व निर्धारित करते हुए निर्देशित किया है कि वे आयोजन स्थलों पर अपने विभाग से सम्बंधित सभी आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
