15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य

15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य

आदर्श सहारा टाइम्स

प्रयागराज। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं हित को ध्यान में रखते हुए खुली मिठाइयों की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 15 अक्टूबर 2026 से विक्रय के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित सभी खुली मिठाइयों पर यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार हाल के दिनों में मिठाई प्रतिष्ठानों पर की गई प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्रवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों में उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण की तिथि तथा उसके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। जबकि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। विभाग ने बताया कि समय बीतने के साथ मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजापन प्रभावित होता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित में मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि की जानकारी होना आवश्यक है। पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि अथवा यूज बाई डेट अंकित करना पहले से अनिवार्य है, जबकि अब खुली मिठाइयों के लिए भी यूज बाई डेट प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया गया है।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रयागराज की ओर से सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि दुकानों में रखी प्रत्येक ट्रे अथवा थाल पर संबंधित मिठाई की यूज बाई डेट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले मिठाई विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मिठाई कारोबारियों से निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

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