मांडा में दिव्यांग पीड़ित पर पुलिस ने कसा शिकंजा

मांडा में दिव्यांग पीड़ित पर पुलिस ने कसा शिकंजा

अवैध कब्जे की शिकायत पर पीड़ित चालान,दिव्यांग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

आदर्श सहारा टाइम्स

मांडा,प्रयागराज। मांडा क्षेत्र में स्थगन आदेश के बावजूद एक वादग्रस्त जमीन पर न केवल कब्जा कर लिया गया, बल्कि पूरी रात में दीवार खड़ी कर निर्माण भी पूरा कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण के दौरान पुलिस ने पीड़ित को ही चौकी पर बैठाए रखा। यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है।
दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस आयुक्त सहित उच्चाधिकारियों को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी माता दुर्गावती देवी के नाम दर्ज गाटा संख्या 190 की भूमि पर उपजिलाधिकारी मेजा न्यायालय ने 5 जून 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद विपक्षी लगातार इस आदेश का उल्लंघन करते रहे।
पीड़ित के अनुसार, 2025 से ही कई बार निर्माण का प्रयास किया गया। शिकायत पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और चेतावनी भी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 31 अगस्त 2025 को विरोध करने पर पीड़ित से मारपीट भी की गई, जिसका मामला भी दर्ज हुआ था।
आरोप है कि धीरे-धीरे नींव भरकर दीवार खड़ी की गई और 31 मार्च 2026 को पूरी जमीन को त्रिपाल से घेर लिया गया। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
मामले ने तब गंभीर मोड़ लिया जब 26 और 27 मई की रात विपक्षियों ने पूरी ताकत झोंककर दीवार खड़ी कर गाटर-पटिया डाल दी। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान भी उसे पुलिस ने चौकी पर बैठाए रखा।
हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई आरोपियों पर नहीं, बल्कि पीड़ित पर हुई। दिव्यांग पीड़ित और उसकी पत्नी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जमानत तक करानी पड़ी।
जबकि राजस्व टीम की 10 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में खुद आदेश उल्लंघन की पुष्टि की गई है। इसके बाद भी प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
थक-हारकर पीड़ित ने 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
पीड़ित ने अवैध कब्जा हटवाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने कहा है कि प्रकरण की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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